राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए हैं। सोनम पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। यह निर्देश मेघालय सरकार की याचिका पर आया है, जिसने सोनम की जमानत को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि अदालत या तो गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी या सोनम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देगी ताकि उससे पूछताछ हो सके। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उसने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था, इसलिए गिरफ्तारी के कारणों को चुनौती नहीं दे सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने के संकेत दिए हैं। मेघालय सरकार ने सोनम की जमानत को चुनौती दी है, जिसे निचली अदालत ने गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने पर दिया था और हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। सरकार का दावा है कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, लेकिन एक टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत धारा का उल्लेख हो गया था। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित है।