भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को शासकीय कार्य के दौरान दर्ज मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा। यह सहायता केवल सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में मिलेगी। निजी व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज करने पर अधिकारी को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि दी जा सकती है, जिसके लिए बांड भरना होगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी यह सुविधा मिलेगी।