राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए हैं। सोनम पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। यह निर्देश मेघालय सरकार की याचिका पर आया है, जिसने सोनम की जमानत को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि अदालत या तो गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी या सोनम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देगी ताकि उससे पूछताछ हो सके। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उसने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था, इसलिए गिरफ्तारी के कारणों को चुनौती नहीं दे सकती।