ग्वालियर में विद्या विहार कॉलोनी के 60 से अधिक सर्वे नंबरों पर रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद गुपचुप रजिस्ट्री और अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद की गई है। झाँसी रोड एसडीएम अतुल सिंह ने जिला पंजीयक, पंजीयन विभाग और नगर निगम को पत्र जारी कर उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला मध्य प्रदेश शासन बनाम नारायणी देवी व अन्य से संबंधित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने 15 मार्च 2019 को शासन के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया था।