भोपाल नगर निगम ने मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। नए बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत खुले में कचरा फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने वाले संस्थानों पर प्रति टन 4.05 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि पहले के अधिकतम 20 हजार रुपये के प्रावधान से काफी अधिक है। निगम को लगातार मिल रही शिकायतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।