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खाद्य पदार्थ में मिलावट या गड़बड़ी पर करें शिकायत, उपभोक्ता फोरम से मिलेगा मुआवजा

उपभोक्ता होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट या गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे खाद्य एवं औषधि विभाग या इंदौर की कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 और नगर निगम के इंदौर-311 ऐप जैसे चैनलों पर शिकायत कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के तहत ऐसी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायत करने पर उपभोक्ता फोरम से मुआवजा भी प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य निर्माण संस्थानों, विशेषकर स्कूल कैंटीन और मेस के लिए लाइसेंस, स्वच्छता और जंक फूड पर प्रतिबंध जैसे कड़े नियम लागू हैं, जिनका पालन अनिवार्य है।

भोपाल में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 4.05 लाख रुपये तक जुर्माना

भोपाल नगर निगम ने मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। नए बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत खुले में कचरा फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने वाले संस्थानों पर प्रति टन 4.05 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि पहले के अधिकतम 20 हजार रुपये के प्रावधान से काफी अधिक है। निगम को लगातार मिल रही शिकायतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।