गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने वांछित अपराधी हनीफ खान मलिक और उसके नाबालिग बेटे की पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केपी शर्मा की अदालत ने 18 जुलाई को सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिसकर्मियों को 8 अगस्त को अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए हैं। यह आदेश प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, जो पुलिस के आत्मरक्षा के दावे का समर्थन नहीं करते।