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हाथी से कुचलने के मामले में महावत, मालिक सहित तीन को जमानत

इंदौर में रिक्शा चालक विजय होलकर को हाथी द्वारा कुचले जाने के मामले में महावत रामजी, मालिक संदीप निर्मौही और हेमंत दास को गुरुवार को जमानत मिल गई है। बीते रविवार को हुई इस घटना में रिक्शा चालक की मौत हो गई थी, जिसके बाद चंदन नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इंदौर वनमंडल ने हाथी के उज्जैन से इंदौर लाए जाने के कागजात न मिलने पर कार्रवाई की थी। हाथी को फिलहाल एक आश्रम की सुपुर्दगी में रखा गया है और वन विभाग उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। भविष्य में किसी भी आयोजन में हाथी को शामिल करने के लिए दोनों वनमंडलों से अनुमति लेनी होगी।

इंदौर में हाथी के कुचलने से युवक की मौत: जानवर को पालने के लाइसेंस की जांच शुरू

इंदौर के राजनगर में एक हाथी के कुचलने से रिक्शा चालक विजय होलकर की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने हाथी को पालने के लिए आवश्यक लाइसेंस और अनुमति की वैधता की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महावत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि वन विभाग से नियमों और कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी गई है, क्योंकि हाथी एक संरक्षित वन्यजीव है और अंतिम निर्णय का अधिकार वन विभाग के पास है। वन विभाग लाइसेंस न मिलने पर महावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर हाथी को अपने कब्जे में ले सकता है।