बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई के एक होटल का एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबित करने का एफडीए का आदेश रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल दो कीड़े मिलने के आधार पर इतनी कड़ी कार्रवाई अनुचित है। कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए को भारत के संदर्भ में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। पार्क इन बाय रेडिसन होटल का लाइसेंस स्वच्छता संबंधी खामियों के कारण निलंबित किया गया था। अदालत ने निलंबन आदेश रद्द करते हुए होटल का लाइसेंस तुरंत बहाल करने और एफडीए को अन्य सरकारी भोजनालयों का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।