मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पिता की अपने ढाई वर्षीय बेटे से मुलाकात के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मुलाकात की तारीख, समय, स्थान, बच्चे को खिलाई जाने वाली सामग्री और फोटो लेने के तरीके पर स्पष्ट शर्तें तय की हैं। यह अंतरिम व्यवस्था दोनों पक्षों की सहमति से लागू होगी। कोर्ट ने बच्चे के भावनात्मक हित को सर्वोपरि मानते हुए पिता को पुलिस या गार्ड न लाने की हिदायत दी है। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को है।