मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीहोर के वनरक्षक संतोष कुमार साहू की याचिका पर राज्य शासन सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने निर्देश दिया है कि यदि इस अवधि में वनपाल पद पर कोई पदोन्नति आदेश जारी होता है, तो वह याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ कर्मचारियों से नीचे दर्शाया गया और उसकी आपत्ति निरस्त कर दी गई, जिससे कनिष्ठों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू हुई।