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2026-08-10

बड़वानी में कछुए की हत्या का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, बड़वानी।

कछुए की गर्दन काटकर उसकी हत्या करने के आरोप में बड़वानी जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी कछुए की गर्दन काटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई।

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वनमंडल बड़वानी में 23 जुलाई 2026 को आरोपित दयाराम पुत्र देना निवासी पांचसा नर्मदा नदी से ग्राम घोघसा में एक कछुआ लेकर आया। उसने कछुए की हत्या की और अपने साथी महेश पुत्र दरियाव निवासी घोघसा से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया (इंस्टाग्राम) पर अपलोड करवाया।

प्रकरण में वन्य प्राणी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

आरोपी की गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया

वीडियो वायरल होने पर इसे अपलोड करने वाले व्यक्ति महेश दरियाव के कथन के आधार पर आरोपित दयाराम पुत्र रैना निवासी घोघसा को गिरफ्तार किया गया।

आरोपित दयाराम को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बड़वानी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रकरण गैर जमानती होने के कारण न्यायालय द्वारा आरोपित को जेल भेजा गया।

वनमंडलाधिकारी आशीष बंसोड़ के निर्देशन में पाटी रेंजर सचिन लौवंशी द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

वन्य प्राणी अधिनियम के प्रावधान

कछुआ अनुसूची एक का एक महत्वपूर्ण वन्य प्राणी है।

उक्त वन्य प्राणी का शिकार होने पर वन्य प्राणी अधिनियम में सात वर्ष के कारावास की सजा का प्रविधान है।

अन्य संबंधित तथ्य

छत्तीसगढ़ में करीब 20 हजार ‘मौत’ के कुएं हैं, जिससे वन्य प्राणियों पर खतरा मंडरा रहा है।