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जबलपुर हाईकोर्ट ने सहायक ग्रेड-3 भर्ती में EWS अभ्यर्थी को दी अंतरिम राहत, 45 वर्ष आयु पूरी कर चुके को आवेदन की अनुमति

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, जबलपुर।

जबलपुर हाईकोर्ट ने सहायक ग्रेड-तीन भर्ती में आयु सीमा से जुड़े एक मामले में पन्ना निवासी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी सत्येंद्र कुमार खरे को अंतरिम रूप से आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है। याचिकाकर्ता सत्येंद्र कुमार खरे 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं।

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यह राहत फिलहाल याचिकाकर्ता तक ही सीमित रखी गई है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का मूल प्रश्न अभी विचाराधीन है।

याचिका में जिला एवं सत्र न्यायालयों में सहायक ग्रेड-तीन के 1174 पदों की भर्ती में ईडब्ल्यूएस पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को चुनौती दी गई है। यह भर्ती 14 अगस्त 2026 के तहत होनी है।

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।

अधिवक्ता विकास मिश्रा और धीरज तिवारी ने तर्क दिया कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना की न्यायिक भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को पांच वर्ष तक की आयु छूट प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मध्य प्रदेश के भर्ती नियमों में भी उपयुक्त परिस्थितियों में छूट का प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का प्रश्न भी इस याचिका में उठाया गया है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है।

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