बुलंद सोच, भोपाल।

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति-2026 में चयनित अभ्यर्थियों को पारस्परिक (म्यूचुअल) जिला परिवर्तन की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
यह व्यवस्था उन अभ्यर्थियों के लिए लागू की गई है, जिन्हें पारिवारिक, सामाजिक, चिकित्सीय या अन्य व्यावहारिक कारणों से आवंटित जिले और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने या नियमित सेवाएं देने में कठिनाई हो रही है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल समान श्रेणी के दो चयनित अभ्यर्थियों की आपसी सहमति के आधार पर ही उपलब्ध होगी।
लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 13,089 पदों पर चयनित अभ्यर्थी 10 और 11 अगस्त को निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन के माध्यम से दोनों अभ्यर्थी अपने-अपने आवंटित जिले एवं विद्यालय का पारस्परिक परिवर्तन कराने का अनुरोध कर सकेंगे।
डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि पारस्परिक जिला परिवर्तन की इस प्रक्रिया से किसी अन्य अभ्यर्थी के चयन, मेरिट, आरक्षण व्यवस्था या अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यह सुविधा केवल चयनित उम्मीदवारों की आपसी सहमति के आधार पर सीमित रहेगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन करने मात्र से जिला परिवर्तन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होगा।
सभी आवेदनों का परीक्षण करने के बाद अंतिम निर्णय आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लिया जाएगा।
एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 800 सफल अभ्यर्थी अपात्र घोषित किए गए हैं, जिसके विरोध में भोपाल में डीपीआई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है।

