बुलंद सोच, इंदौर।
देशभर में चर्चित रहे इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में अब एक नया विवाद सामने आया है। यह विवाद राजा और सोनम की शादी के दौरान हुई पार्टी में कैटरिंग वाले के पूरे भुगतान को लेकर है।
कैटरिंग व्यवसाई हितेश उर्फ जिम्मी रोहित ने एडवोकेट जयंत दुबे के माध्यम से स्वजन को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा 10 और 11 फरवरी 2025 को हुए उक्त विवाह समारोह में कैटरिंग कार्य किया गया था।
इस कार्य का करीब दो लाख 82 हजार रुपया अब तक बकाया है। बार-बार मांगने के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। बकाया भुगतान नहीं होने पर कैटरिंग व्यवसाई अब कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत करेंगे।
राजा रघुवंशी हत्याकांड: मुख्य आरोपित सोनम जेल में
गौरतलब है कि राजा की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी फिलहाल जेल में है।
सोनम पर आरोप है कि उसने मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। उसने कथित रूप से अपने प्रेमी राज कुशवाह और उसके दोस्तों की मदद से वारदात को अंजाम दिया था।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिलांग की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत निरस्त करते हुए तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुकदमा महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुका है और इस समय आरोपित का जमानत पर बाहर रहना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कहा था कि ट्रायल के इस चरण में सोनम जमानत की हकदार नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी मेमो में यदि टाइपिंग संबंधी त्रुटियां थीं, तो उन्हें जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता।
सोनम रघुवंशी को 27 अप्रैल को जमानत मिली थी।

