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2026-07-22

इछावर पटवारी ऋषि यादव भाजपा नेता से अभद्रता के आरोप में निलंबित

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, इछावर।

इछावर तहसील में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव को एक भाजपा नेता से अभद्र व्यवहार और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद की गई है।

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वायरल ऑडियो में आरोप

प्रशासन के अनुसार, वायरल ऑडियो में पटवारी द्वारा जनप्रतिनिधि के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के राजस्व मंत्री के संबंध में भी टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई थी। यह मामला इछावर तहसील के हल्का नंबर-29, ग्राम रामदासी में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव से जुड़ा है।

भाजपा नेता से तीखी बातचीत

वायरल ऑडियो में दिवड़िया हल्के में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव और भाजपा नेता तथा जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि व जिला भाजपा महामंत्री शंकर जायसवाल के बीच तीखी बातचीत हुई थी। कथित ऑडियो में पटवारी और भाजपा नेता के बीच किसी कार्य को लेकर हुई नोकझोंक के दौरान भाजपा नेता द्वारा सवाल पूछे जाने पर पटवारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। पटवारी ने कथित तौर पर कहा था, “डेढ़ सौ रुपए का कुर्ता-पजामा सिलाकर नेता बने हो, मुझे मत बताओ।”

स्वयं को प्रभावशाली बताने का दावा

वायरल ऑडियो में यह दावा भी किया गया था कि पटवारी ने स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए कहा कि वह “न शिवराज से डरता हूं, न किसी मंत्री से और न कलेक्टर से तथा मैंने घाट-घाट का पानी पिया है। जैसे आप भाजपा के हो वैसे मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूं।” इन कथित बयानों के सामने आने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

प्रशासनिक जांच और नोटिस

ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। इछावर तहसीलदार ने 9 जुलाई को पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था।

जवाब असंतोषजनक, निलंबन आदेश

पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद प्रशासन ने उसे असंतोषजनक माना और इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की। एसडीएम इछावर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत पटवारी ऋषि यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय इछावर रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

विभागीय जांच के निर्देश

प्रशासन ने ग्राम रामदासी का राजस्व प्रभार तत्काल प्रभाव से पटवारी प्रियंका मिश्रा, ग्राम दीवड़िया को सौंप दिया है, ताकि राजस्व कार्य प्रभावित न हों। साथ ही, इछावर तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित पटवारी के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर आरोप पत्र, साक्ष्य एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची तैयार कर विभागीय जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।