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2026-08-07

इंदौर में बेटियों पर पिता की पेंशन के 80 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, इंदौर।

इंदौर में अपनी मां की शिकायत पर दो बेटियों के खिलाफ 80 लाख रुपये की पेंशन राशि की कथित हेराफेरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर पुलिस द्वारा पहले कायमी से इनकार किए जाने के बाद अदालत के आदेश पर दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना फिरदौस नगर (आजाद नगर) की है। 64 वर्षीय आशा खान उर्फ आयशा खान की शिकायत पर शमीम खान निवासी बुरहानपुर और मेहरुन खान निवासी फिरदौस नगर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
आयशा खान के पति अब्बास खान विद्युत कंपनी में सुपरवाइजर थे। अक्टूबर 2012 में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी। आयशा ने अपने बेटे दिलावर को अनुकंपा नियुक्ति दिलवाई थी।
आयशा खान को अपने पति की मृत्यु के बाद पेंशन के रूप में 80 लाख रुपये मिले थे। चूंकि आयशा कम पढ़ी-लिखी हैं, इसलिए उनकी बेटी मेहरुन ही उनके बैंक के सभी काम संभालती थी।
मेहरुन के पास ही मां की बैंक पासबुक और चेक रहते थे। उसने कथित तौर पर अपनी मां को धोखे में रखकर खाते से धीरे-धीरे पैसे निकाल लिए। मेहरुन ने आयशा के मकान के कागजात भी अपने पास रख लिए थे।
लगभग दो साल पहले आयशा ने 12 साल का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, जिसे देखकर वह चौंक गईं। अधिकारियों ने बताया कि खातों से लगातार पैसे निकाले गए थे।
घर में विवाद बढ़ने पर मेहरुन ने 36 लाख रुपये अपने भाई और अन्य बहनों के खातों में ट्रांसफर कर दिए।
विवाद बढ़ने पर पीड़िता ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद महिला अदालत पहुंची और अपनी बेटियों के खिलाफ परिवाद दायर किया। लगभग दो साल की कानूनी लड़ाई के बाद आयशा खान ने यह केस जीत लिया, जिसके परिणामस्वरूप मेहरुन और शमीम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश जारी हुए।

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