BREAKING NEWS
2026-08-07

बॉम्बे HC ने तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया, बरी करने का फैसला रद्द

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, पणजी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहल्का पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।

अपनी दोषसिद्धि के बाद, तरुण तेजपाल ने कहा कि वे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध और तहल्का द्वारा किए गए काम के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तेजपाल ने बताया कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल तक इस मामले की लड़ाई लड़ी।

Advertisement

प्रतिक्रियाएं

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तरुण तेजपाल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ द्वारा दिए गए फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना गोवा में हुई थी, इसलिए गोवा पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी थी कि…

तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले की जांच अधिकारी रहीं गोवा पुलिस की सुनीता सावंत ने कहा कि मामले की जांच सही ढंग से की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि जांच के दौरान सामने आईं सभी बातें अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गईं।