बुलंद सोच, भिंड।
जिला एवं सत्र न्यायालय के दो न्यायिक अधिकारियों की शिकायत के आधार पर देहात थाना पुलिस ने जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा और अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) एवं 296(बी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह मामला न्यायिक कार्य में बाधा डालने और कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने से संबंधित है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिंड के कार्यालय से 30 जुलाई 2026 को जारी एक पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से देहात थाना भेजा गया था। इस पत्र में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड निधि नीलेश श्रीवास्तव और व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मुनमुन सिंह शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।
शिकायत के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को जिला न्यायालय परिसर में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा द्वारा न्यायाधीशों के न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने, सदोष अवरोध करने और गाली-गलौज करने का आरोप है। इसी घटना के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मुनमुन सिंह शर्मा ने भी अलग से शिकायत प्रस्तुत की थी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों न्यायिक अधिकारियों के मूल पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और उससे अवगत कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद देहात थाना पुलिस ने दस्तावेजों का परीक्षण किया और प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर विनीत मिश्रा एवं अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के विरुद्ध बीएनएस की धारा 126(2) एवं 296(बी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों, शिकायतों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

