बुलंद सोच, भोपाल।

भोपाल नगर निगम ने अपनी सीमा में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर मांस, मुर्गा और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। निगम के अनुसार, 15 अगस्त, 4 सितंबर, 14 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर, 2 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को पशुवध तथा मांस विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित दिनों में दुकान खुली पाए जाने या मांस विक्रय करते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ पुलिस कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।
बिना लाइसेंस बिक्री और गंदगी पर कार्रवाई
नगर निगम ने बिना लाइसेंस नवीनीकरण के मांस विक्रय करने वालों और शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को निगम अमले ने जोन-17 के वार्ड-77 स्थित देवकी नगर में मांस की दुकानों का निरीक्षण किया, जहां तीन दुकानदार बिना लाइसेंस नवीनीकरण के मांस बेचते मिले। इन दुकानों पर साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके बाद निगम ने तीनों के खिलाफ स्पाट फाइन की कार्रवाई करते हुए 12 हजार रुपये जुर्माना वसूला। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग का अमला सफाई व्यवस्था की निगरानी के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई कर रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गंदगी फैलाने, सीएंडडी वेस्ट डालने, संपत्ति विरूपण करने तथा पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
विभिन्न जोनों में जुर्माना वसूली
नियम तोड़ने पर जोन-13 में 30 प्रकरणों में 5 हजार रुपये, जोन-14 में 25 प्रकरणों में 3,500 रुपये, जोन-15 में 31 प्रकरणों में 9,500 रुपये और जोन-16 में पांच प्रकरणों में 600 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस तरह, निगम ने कुल 94 प्रकरणों में 30,600 रुपये की राशि स्पाट फाइन के रूप में वसूल की। निगम ने कारोबारियों को लाइसेंस नियमों का पालन करने और दुकानों में स्वच्छता बनाए रखने की हिदायत दी है।

