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2026-08-06

संपत्तिकर रिकॉर्ड में हेराफेरी पर सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, ग्वालियर।

ग्वालियर नगर निगम में संपत्तिकर रिकॉर्ड में हेरफेर के एक मामले में, निगमायुक्त संघ प्रिय ने सहायक राजस्व निरीक्षक नरेंद्र कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि एक संपत्ति की मूल आईडी के स्थान पर दूसरी संपत्ति आईडी का उपयोग कर रिकॉर्ड में बदलाव किया गया था।

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शिकायत का विवरण

निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, टैगोर नगर वार्ड 30 निवासी सुरेश बनवानी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी संपत्ति, जिस पर पहले से संपत्तिकर जमा किया जा रहा था, उससे संबंधित मूल संपत्ति आईडी 1000255876 के स्थान पर दूसरी संपत्ति आईडी 1000107294 का उपयोग किया गया। इस दूसरी संपत्ति आईडी के आधार पर संपत्तिकर रसीद का उपयोग कर विक्रय और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि दूसरी संपत्ति आईडी पर अन्य व्यक्तियों ने गलत दस्तावेज और गलत विवरण प्रस्तुत कर अपना नाम दर्ज करा लिया था।

ऑनलाइन रिकॉर्ड में बदलाव और कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद निगम प्रशासन ने ई-नगर पालिका पोर्टल की रिपोर्ट के आधार पर जांच करवाई। जांच में यह पाया गया कि संबंधित संपत्ति आईडी पर 20 मार्च 2025 को शाम 4:17 बजे से 5:41 बजे के बीच ऑनलाइन रिकॉर्ड में बदलाव किया गया था। इस दौरान संपत्ति स्वामी का नाम विजय पुत्र राजाराम पाल से बदलकर जगनारायण पुत्र स्व. उदय सिंह दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, कॉलोनी का नाम जागृति नगर-37 से बदलकर टैगोर नगर-30 सहित अन्य विवरणों में भी परिवर्तन किया गया। जांच के उपरांत सहायक राजस्व निरीक्षक नरेंद्र कुशवाह को गत 29 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने 31 जुलाई को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसे निगमायुक्त ने असंतोषजनक मानते हुए उन्हें निलंबित कर स्वास्थ्य विभाग में अटैच कर दिया है।