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कटनी की छपरा ग्राम पंचायत से 13.96 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, कटनी।

कटनी जिले के विकासखंड बहोरीबंद की ग्राम पंचायत छपरा में आर्थिक गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं के कारण लगभग 13,96,522 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है। विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत दो अलग-अलग प्रकरणों में यह कड़ी कार्रवाई की है।

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जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, सरपंच सुषमा गुप्ता और सरपंच पति नीरज कुमार गुप्ता ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना चुंगी नाका बैरियर लगाकर वाहनों से माइनिंग कर की अवैध वसूली की। इसके अतिरिक्त, हाई स्कूल बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य, नाली निर्माण और बाजार नीलामी में सरपंच, तत्कालीन सचिव एवं उपयंत्री द्वारा वित्तीय अनियमितताएं बरती गईं और निर्माण कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं कराए गए।

जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत सीईओ और जांच अधिकारियों के प्रतिवेदन, प्रस्तुत अभिलेखों के गहन परिशीलन तथा समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने के बाद यह आदेश जारी किया। इसके तहत, ग्राम पंचायत छपरा की सरपंच सुषमा गुप्ता से 4,63,374 रुपये, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव गंगाराम हल्दकार से 3,66,374 रुपये, उपयंत्री सीबी चौबे से 3,66,374 रुपये और सरपंच पति नीरज कुमार गुप्ता से 2,00,400 रुपये की वसूली योग्य राशि निर्धारित की गई है। संबंधितों को यह राशि 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत के निर्धारित खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश में विहित अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत छपरा की निर्माण एजेंसी द्वारा बाजार नीलामी में 97,000 रुपये, हाई स्कूल बाउंड्री वॉल निर्माण में 7,48,500 रुपये, नाली निर्माण में 3,50,622 रुपये और सरपंच पति द्वारा अवैध चुंगी नाका से 2,00,400 रुपये की आर्थिक गड़बड़ियां पाई गई हैं।

कौर ने सभी संबंधितों को निर्धारित 13,96,522 रुपये की वसूली योग्य राशि ग्राम पंचायत के खाते में 15 दिन के अंदर जमा करने का अवसर दिया है। ऐसा न करने की स्थिति में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।

विहित अधिकारी कौर ने सरपंच पति द्वारा भविष्य में ग्राम पंचायत के कार्यों में दखलंदाजी और सरपंच पद के अधिकार का दुरुपयोग किए जाने को लेकर ग्राम पंचायत की सरपंच सुषमा गुप्ता को सचेत किया है। साथ ही, जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्राम पंचायत का सतत पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है।