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2026-07-29

आमिर खान ने गौरी स्प्रैट से की तीसरी शादी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच।

अभिनेता आमिर खान ने गौरी स्प्रैट से 5 जुलाई को तीसरी शादी की। यह विवाह मुंबई के पाली हिल (बांद्रा) स्थित आमिर के घर पर हुआ, जहां दोनों ने शादी के कागजात पर हस्ताक्षर किए। यह एक निजी विवाह समारोह था, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज के रूप में पंजीकृत की गई।

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गौरी स्प्रैट का परिचय

गौरी स्प्रैट सैलून एंटरप्रेन्योर और फैशन प्रोफेशनल हैं। आमिर की तरह गौरी भी पहले शादीशुदा थीं और उनका एक सात साल का बच्चा है। आमिर और गौरी एक-दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं और पहले अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद उन्होंने डेटिंग शुरू की। आमिर ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था।

सेलिब्रिटी चर्चा और सामाजिक दृष्टिकोण

एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में आमिर खान की गौरी स्प्रैट से हुई तीसरी शादी पर बात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम में इसे ठीक नहीं माना जाता है। द फोर पीओवी पॉडकास्ट में इस चर्चा में एक्ट्रेस रुबीना दिलैक, उनके पति अभिनव शुक्ला और हिना के पार्टनर रॉकी जयसवाल भी शामिल हुए। रुबीना दिलैक ने सवाल उठाया कि जब तक सेलेब्स से जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, उनकी फिल्में नहीं चलतीं। इस पर अभिनव शुक्ला ने कहा कि सकारात्मक खबरें नहीं बिकतीं, जबकि नकारात्मक खबरें जल्दी बनती हैं। रुबीना ने आमिर का बचाव करते हुए कहा कि कोई भी इंसान किसी भी उम्र में शादी कर सकता है और उन्हें उनकी शादी पर जज नहीं करना चाहिए। हिना खान ने कहा कि एक आम आदमी के लिए यह एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो सोचेगा कि उन्होंने फिर से शादी की और पिछली पत्नी को भी छोड़ दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे जज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह आमिर की निजी जिंदगी है और वह जितनी बार चाहें शादी कर सकते हैं। हिना के पार्टनर रॉकी जयसवाल ने कहा, ‘दो बार और कर ले, मेरे बाप का क्या जाता है।’ हिना खान ने आगे कहा कि हमारे समाज में ‘शादी पर शादी पर शादी’ और तलाक को अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि अब यह सामान्य हो चुका है, लेकिन कई जगहों पर आज भी इसे ठीक नहीं माना जाता।

राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं

आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाया कि क्या आमिर खान ‘लव जिहाद’ के ब्रांड एंबेसडर बन रहे हैं। महाराष्ट्र के एक अन्य मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि यह आमिर का निजी जीवन है, लेकिन ऐसी चीजें समाज पर गलत असर डाल सकती हैं। बजरंग दल समेत कुछ संगठनों ने आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। इन संगठनों का आरोप था कि आमिर जानबूझकर गैर-मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं। उत्तर प्रदेश में आमिर की तीसरी शादी को लेकर फतवा जारी हुआ है। अलीगढ़ में यूपी के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने कहा कि शरीयत के मुताबिक, किसी भी मुस्लिम पुरुष के लिए ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना पूरी तरह गलत और नाजायज है, जो अपने पुराने धर्म पर कायम हो और जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार न किया हो। उन्होंने कहा कि ऐसी महिला से शादी इस्लाम के नियमों में अवैध है और ऐसा करने वाला मुस्लिम पुरुष भी धार्मिक रूप से गुनहगार है।

लव जिहाद आरोपों पर आमिर खान का स्पष्टीकरण

तीसरी शादी के बाद सोशल मीडिया पर ‘लव जिहाद’ के ब्रांड एंबेसडर कहे जाने के आरोपों पर आमिर खान ने रेडिफ के साथ बातचीत में स्पष्टीकरण दिया। आमिर ने कहा कि उनकी तीनों शादियों में किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि सभी शादियां सिविल मैरिज थीं। उन्होंने बताया कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं। आमिर ने अपनी बेटी इरा की शादी एक हिंदू से होने का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी दोनों बहनों निखत खान और फरहत खान के पति भी हिंदू हैं, और उनके चचेरे भाई मंसूर की शादी एक ईसाई से हुई है।

आमिर खान के पिछले विवाह

आमिर खान ने अपनी पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी, जो एक प्रेम विवाह था और लगभग 16 सालों तक चला। इस शादी से उनके दो बच्चे, जुनैद खान और इरा खान हैं। साल 2002 में आमिर और रीना का तलाक हो गया था। रीना दत्ता से तलाक के बाद साल 2005 में आमिर खान ने डायरेक्टर किरण राव से दूसरी शादी की। इस शादी से उनका एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म आईवीएफ से हुआ। शादी के 16 साल बाद जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने तलाक का ऐलान किया था।

भारत में तीसरी शादी पर कानून

भारत में तीसरी शादी करना गैरकानूनी नहीं है। कानून केवल यह देखता है कि शादी के समय व्यक्ति की पिछली शादी कानूनी रूप से समाप्त हुई है या नहीं। यदि पहली और दूसरी शादी का कानूनी तलाक हो चुका है या जीवनसाथी का निधन हो गया है, तो तीसरी शादी पूरी तरह वैध होती है। बिना तलाक के दोबारा शादी करना द्विविवाह माना जा सकता है और यह कानूनन अपराध है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82 के तहत शादी अमान्य होगी और 7 साल की जेल हो सकती है। केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष को एक समय में अधिकतम चार शादियां करने की अनुमति है। हालांकि, अगर शादी ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत पंजीकृत की जा रही हो, तो यह छूट समाप्त हो जाती है और वहां भी एक विवाह का नियम लागू होता है। आमिर खान के मामले में, उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से 2002 में और दूसरी पत्नी किरण राव से 2021 में कानूनी तलाक हो चुका है। इस प्रकार, गौरी स्प्रैट से उनकी शादी वैध मानी जाएगी।