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2026-08-10

हाथी से कुचलने के मामले में महावत, मालिक सहित तीन को जमानत

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, इंदौर।

महावत रामजी, मालिक संदीप निर्मौही और हेमंत दास को गुरुवार को जमानत मिल गई है। इन तीनों को रिक्शा चालक को कुचलने वाले हाथी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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घटना और प्रकरण

यह मामला बीते रविवार को राज नगर निवासी रिक्शा चालक विजय होलकर पर हाथी द्वारा हमला किए जाने से संबंधित है। विजय होलकर को गुड खिलाने के दौरान हाथी ने हमला किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद चंदन नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था।

वन विभाग की जांच

इंदौर वनमंडल ने हाथी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उज्जैन से इंदौर लाए जाने से संबंधित कोई कागजात नहीं मिले। इसके आधार पर इंदौर वनमंडल ने ट्रांजिट पास नहीं होने को लेकर कार्रवाई की।

न्यायिक प्रक्रिया

सोमवार को इस प्रकरण को विशेष न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से महावत, मालिक सहित एक अन्य को जेल भेज दिया गया था। गुरुवार को इस प्रकरण की सुनवाई के बाद तीनों को जमानत मिल गई।

हाथी पर निगरानी

इंदौर वनमंडल ने हाथी को एक आश्रम की सुपुर्दगी में दिया है। वन विभाग इन दिनों हाथी से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। रेंजर संगीता ठाकुर के मुताबिक, हाथी को लेकर प्रकरण चल रहा है।

आयोजनों के लिए अनुमति अनिवार्य

वन अधिकारियों ने बताया कि किसी भी धार्मिक आयोजन में हाथी को शामिल करने के लिए उज्जैन और इंदौर वनमंडल से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रेंजर संगीता ठाकुर ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आयोजन में हाथी की शिरकत के लिए इंदौर वनमंडल से भी अनुमति लेना जरूरी होगी।