बुलंद सोच।
केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ पेश किया। इस विधेयक में केरल का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पेश किया।
केरल विधानसभा ने लगभग दो साल पहले राज्य का नाम बदलने के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था।
राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र सरकार को भेजा था।
इसके बाद, राष्ट्रपति ने नाम बदलने से जुड़े विधेयक को राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा।
विधानसभा ने इस पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से नाम बदलने के प्रस्ताव का समर्थन किया।
बिल में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदला जाएगा। इसके लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। इसमें ‘Kerala’ की जगह ‘Keralam’ नाम दर्ज किया जाएगा।
सरकार के मुताबिक, नाम बदलने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन और उससे जुड़े अन्य कानूनी बदलाव भी इस विधेयक के जरिए किए जाएंगे।

