बुलंद सोच, जबलपुर।

मध्य प्रदेश विधानसभा में फायर सेफ्टी एक्ट 2026 पारित हो चुका है और अब इसके नियम जारी होने का इंतजार है। इस नए एक्ट में तय मानकों के तहत अग्नि सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की अनदेखी पर जुर्माने के साथ ही दंड का प्रविधान किया गया है। वहीं, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की प्रक्रिया भी कुछ लचीली की गई है। एक ही परिसर या क्षेत्र में स्थित कई व्यावसायिक भवनों के लिए साझा फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी अनुमति का प्रविधान संभावित है, जिससे निर्माण लागत कम होगी। हालांकि इसके स्पष्ट नियम आना शेष है। यह जानकारी नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर ने ‘हेलो नईदुनिया’ में दी। इस दौरान उनके साथ सहायक अग्नि शमन अधिकारी नीलेश पाटीदार भी मौजूद रहे।
एक्ट का उद्देश्य और विभाग का लक्ष्य
अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि नए एक्ट का उद्देश्य राज्य भर में अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ा करना और आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। विभाग का लक्ष्य भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आग से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करना है।
अग्नि सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब
वर्तमान में 15 मीटर ऊंचे भवन या 500 वर्गफीट से अधिक में निर्मित भवनों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। नए एक्ट के नियम आने के बाद इसमें संशोधन संभावित है। एनओसी लेने के लिए भवन का फायर प्लान बनाकर अपने कंसलटेंट या फायर इंजीनियर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। डिजाइन व नक्शा देखकर उसकी अनुमति दी जाती है। इसके बाद विभाग भौतिक सत्यापन करता है और तय मानकों के तहत निर्माण व फायर सिस्टम पाए जाने के बाद एनओसी जारी कर दी जाती है। सघन क्षेत्रों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन शाखा में दो छोटे दमकल वाहन हैं। इसके अलावा एक फायर बाइक भी है जो आसानी से संकरे रास्तों से होकर भी घटना स्थल तक पहुंचने में सक्षम है। इन्हीं छोटे दमकल वाहनों से आग को नियंत्रित किया जाता है। हाल में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें वाहनों में अग्नि दुर्घटना का मूल कारण बैटरी है। नए एक्ट में इसके लिए भी प्रविधान किए गए हैं। कार्रवाई को लेकर नियम आने के बाद ही जानकारी दी जा सकेगी। व्यावसायिक भवनों को राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक के तहत अग्नि सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करना जरूरी है। आग लगने पर जो उपकरण स्थापित हैं, उनका उपयोग करें। फायर अलार्म बजाकर सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालें। अग्निशमन शाखा को 0761-2610917, 4023227 नंबर पर या 101 नंबर पर कॉल कर तुरंत सूचना दें। घरों में फायर फोम टेंडर रखना आवश्यक है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी है। आग लगने पर सभी को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। ज्वलनशील सामग्री हो सके तो आग लगने वाले स्थल से हटा दें ताकि आग फैलने न पाए। उससे पहले अग्निशमन शाखा को तुरंत सूचना दें।

