बुलंद सोच, भिंड।
भिंड के लहार थाना क्षेत्र के ग्राम मेहरा बुजुर्ग में जून माह में एक कुएं से 6 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि बच्ची की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंका गया था। यह निष्कर्ष डायटम टेस्ट रिपोर्ट और मर्ग जांच के आधार पर निकाला गया है।
पुलिस ने बच्ची की मां ज्योति दौहरे और उसके कथित प्रेमी रामशंकर उर्फ पलू शर्मा के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं।
अज्ञात बच्ची का सड़ा-गला शव बरामद
पुलिस के अनुसार, 15 जून 2026 को ग्राम मेहरा बुजुर्ग के मोहन दौहरे के कुएं में एक अज्ञात बच्ची का सड़ा-गला शव मिला था। शव कई दिन पुराना होने के कारण उसकी तुरंत पहचान नहीं हो सकी थी।
पोस्टमार्टम के बाद शव को सुरक्षित दफना दिया गया था। पहचान के लिए बच्ची के कपड़ों और फोटो को इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।
पिता ने कपड़ों से की पहचान
अगले दिन फूफ के पोखर ज्ञानपुरा निवासी धर्म सिंह दौहरे ने शव के कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी छह वर्षीय पुत्री श्रृष्टि के रूप में की।
धर्म सिंह दौहरे ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ज्योति 16 मई को बेटी को साथ लेकर घर से चली गई थी। परिजनों ने ग्राम मेहरा बुजुर्ग निवासी रामशंकर उर्फ पलू शर्मा पुत्र विद्यारा शर्मा पर दोनों को अपने साथ ले जाने का संदेह जताया था।
ग्रामीणों के बयान और जांच
जांच के दौरान, पुलिस ने स्वजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। ग्रामीणों ने बताया कि घटना से पहले पलू शर्मा, ज्योति और एक छोटी बच्ची को साथ देखा गया था, जिसके बाद तीनों गांव से गायब हो गए।
डायटम टेस्ट ने खोला राज
पोस्टमार्टम में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आने पर डायटम टेस्ट और डीएनए जांच कराई गई।
डायटम टेस्ट रिपोर्ट में बच्ची की हड्डी में डायटम नहीं पाए गए, जबकि कुएं के पानी में डायटम मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि बच्ची की मौत कुएं में गिरने या डूबने से नहीं हुई, बल्कि पहले उसकी हत्या की गई और बाद में शव कुएं में फेंका गया।
पुलिस अधिकारी का बयान
डीएसपी व थाना प्रभारी लहार, शिवसिंह यादव ने बताया कि डायटम टेस्ट रिपोर्ट और मर्ग जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया हत्या कर शव कुएं में फेंकने के तथ्य सामने आए हैं। रामशंकर उर्फ पलू शर्मा और ज्योति दौहरे के खिलाफ धारा 103(1), 238 एवं 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है।

