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2026-08-04

इंदौर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 21 अवैध घोषित; क्रॉप्स पोर्टल से होगी निगरानी

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, इंदौर।

इंदौर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान के तहत अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर राजस्व रिकॉर्ड में उनकी प्रविष्टि, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसे विभिन्न मोर्चों पर कार्रवाई की जा रही है।

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आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से प्रशासन जल्द ही क्रॉप्स पोर्टल का एक्सेस सार्वजनिक करने जा रहा है। इससे प्लॉट खरीदने से पहले एक क्लिक में यह पता चल सकेगा कि कोई कॉलोनी वैध है या अवैध, जिससे खरीदार धोखाधड़ी से बच सकेंगे।

इस सुविधा को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सार्वजनिक होने के बाद कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पूर्व पोर्टल पर यह जांच कर सकेगा कि संबंधित कॉलोनी अवैध कॉलोनियों की सूची में शामिल है या नहीं।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने जानकारी दी कि प्रशासन सुनियोजित रिमूवल प्लान के तहत यह अभियान चला रहा है। अवैध कॉलोनियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा है, संबंधित भूस्वामियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।

किसी भी माध्यम से अवैध कॉलोनी की सूचना मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी कॉलोनियां विकसित न हो सकें। कलेक्टर ने यह भी बताया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है, इसी कड़ी में क्रॉप्स पोर्टल को आम जनता के लिए खोला जाएगा।

जिला प्रशासन द्वारा जिले में अब तक कुल 133 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की जा चुकी हैं। सभी आठों राजस्व अनुभागों में इन कॉलोनियों के भूस्वामियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है। खसरा रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनी दर्ज करने, अतिक्रमण हटाने और भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है।

सुनवाई प्रक्रिया के बाद इनमें से 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है। इन 21 अवैध घोषित कॉलोनियों को खसरे में दर्ज किया जाएगा और 30 से अधिक भू-स्वामियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इन कॉलोनियों में खरीदी-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।