BREAKING NEWS

जबलपुर उपभोक्ता आयोग: कैंसर के कारण शादी रद्द होने पर होटल को लौटाने होंगे 3.50 लाख रुपये

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, जबलपुर।

जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण विवाह समारोह रद्द होने पर अग्रिम राशि वापस न करने के मामले में होटल प्रबंधन को आदेश दिया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए नागपुर रोड स्थित होटल शान एलिजे को परिवादियों की 3.50 लाख रुपये की अग्रिम राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है।

Advertisement

इसके अतिरिक्त, आयोग ने होटल को पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। समस्त भुगतान 45 दिन के भीतर करने होंगे।

यह फैसला जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव और सदस्यद्वय अमित सिंह तिवारी व सोनल पंडित की न्यायपीठ ने सुनाया।

यह मामला गोकलपुर, जबलपुर निवासी संजय कुमार शांडिल्य और हरीश चंद्र झा से संबंधित है। उन्होंने अपने बच्चों के 25 नवंबर, 2023 को प्रस्तावित विवाह समारोह के लिए होटल शान एलिजे में कुल 3.50 लाख रुपये अग्रिम जमा किए थे।

परिवादियों की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने आयोग को बताया कि विवाह समारोह से पहले हरीश चंद्र झा को कैंसर होने का पता चला। उन्हें इलाज के लिए नागपुर में भर्ती कराना पड़ा, जिसके कारण विवाह समारोह स्थगित करना पड़ा।

शादी स्थगित होने के बाद, एक माह पूर्व होटल प्रबंधन को सूचना देकर अग्रिम राशि वापस मांगी गई थी। हालांकि, होटल ने अपनी कैंसिलेशन पालिसी का हवाला देते हुए राशि लौटाने से इनकार कर दिया था।

जिला उपभोक्ता आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि होटल की ओर से कोई अंतिम बुकिंग एग्रीमेंट या फाइनल कोटेशन तैयार नहीं हुआ था।

आयोग ने यह भी कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी परिवार के नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में अग्रिम राशि जब्त करना उचित नहीं माना जा सकता।

आयोग ने होटल प्रबंधन को दो लाख रुपये पर 7 मार्च 2023 से और 1.50 लाख रुपये पर एक अक्टूबर, 2023 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश दिया है।