बुलंद सोच, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज मानहानि संबंधी प्रकरण में ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
पटवारी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। यह वारंट लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में दर्ज एक प्रकरण में जारी हुआ था।
यह मामला बसपा पदाधिकारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर भाजपा से साठगांठ होने का सार्वजनिक आरोप लगाया था।
इस प्रकरण में ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट ने पहले स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक (SP) को भी चेतावनी दी थी कि यदि इस बार भी वारंट की तामील नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में जीतू पटवारी सोमवार को स्वयं कोर्ट में पेश हुए और सरेंडर किया।
मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। उस दिन कोर्ट में मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
