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जबलपुर हाईकोर्ट से महिला सुरक्षा PIL वापस, याचिकाकर्ता के खिलाफ पुरानी शिकायत का उल्लेख

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, जबलपुर।

सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण कानून के तहत समितियों के गठन की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से वापस ले ली गई है। यह याचिका मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संजीव कुमार मेहरा ने दायर की थी।

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इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने याचिकाकर्ता संजीव कुमार मेहरा के खिलाफ एक महिला कर्मचारी द्वारा पहले की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का उल्लेख किया।

बोर्ड की ओर से यह भी बताया गया कि संजीव कुमार मेहरा वर्ष 2024 में सिंगरौली में पदस्थ थे, और उसी दौरान एक महिला कर्मचारी ने उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। एक प्रारंभिक जांच के बाद, 8 अगस्त 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर बोर्ड के अध्यक्ष ने विभागीय जांच की सिफारिश की थी।

युगलपीठ के रुख को देखते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। अदालत ने यह अनुमति देते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर निरस्त कर दिया। याचिका में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए कानून के अनुरूप आंतरिक समितियों के गठन की मांग की गई थी।