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2026-07-24

पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF, असम राइफल्स में 50% आरक्षण की घोषणा

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच,।

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (GD) तथा राइफलमैन (GD) के पदों पर 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इससे उनकी भर्ती प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया गया है।

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गृह मंत्रालय में ‘स्पेशल विंग’

पूर्व अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने ‘एक्स-अग्निवीर विंग’ की स्थापना की है। यह विंग विभिन्न सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति और अन्य अवसरों के लिए समन्वय का काम करेगा। ‘अग्निपथ योजना’ के तहत भर्ती किए गए पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल इस साल के अंत तक पूरा होगा। सरकार ने उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पहले से ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में रोजगार का रास्ता तैयार कर दिया है।

राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण

कई राज्य सरकारों जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अपनी पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं में भी अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल ने अग्निवीर नीति को मंजूरी देते हुए हरियाणा सरकार के अंतर्गत सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% के बजाय 20% कर दिया है। इनमें विशेष रूप से फॉरेस्ट गार्ड (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग), वार्डर (जेल विभाग) और माइनिंग गार्ड (खनन और भूविज्ञान विभाग) शामिल हैं। दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित हैं। साथ ही, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट भी दी गई है। पूर्व अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में तीन वर्ष की छूट है, जो फिलहाल 18-25 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। सिक्किम राज्य में भी पुलिस भर्ती के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस (सिविल पुलिस), होम गार्ड्स, अग्निशमन सेवाएं और जेल वार्डर भर्ती में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रखा गया है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और अग्निवीरों के पहले बैच के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है।