बुलंद सोच, सागर।

जिला नवम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर के न्यायाधीश राजेश सिंह ने सड़क दुर्घटना में मृत हुई महिला के वारिसों को 51 लाख 42 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है। न्यायालय ने यह राशि संबंधित बीमा कंपनी को मृतिका के पति एवं बच्चों को प्रदान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मजदूरी करने वाली महिला की आय को परिवार की कुल आय का एक चौथाई माना, जिसके आधार पर उसने परिवार को भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए परिवार को क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया।
दुर्घटना का विवरण
यह घटना 9 नवंबर 2024 की है। ग्राम खैरीपदम, तहसील देवरी निवासी सुमतरानी अहिरवार अपने परिवार के सदस्यों के साथ मजदूरी करने ग्राम नौना जा रही थीं। सुबह करीब नौ बजे वह छीर वेयरहाउस के पास परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान जमुनिया की ओर से आ रहे मालवाहक वाहन क्रमांक एमपी-15-जेडएच-8449 के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में सुमतरानी को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय उनकी उम्र 55 वर्ष थी।
दावा एवं सुनवाई
मृतिका के पति रघुवीर अहिरवार, पुत्र सुनील एवं नीरज तथा ससुर झिरू ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय में क्लेम केस प्रस्तुत किया था। प्रकरण में आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता डॉ. ब्रम्हदत्त पांडे एवं अधिवक्ता राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दुर्घटना की घटना को प्रमाणित माना। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीन न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मृतिका के पति एवं बच्चों के पक्ष में 51 लाख 42 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित किया। न्यायालय ने उक्त राशि इंश्योरेंस कंपनी को प्रदान करने का आदेश दिया है।

