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2026-08-06

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: अगस्त और सितंबर का राशन एक साथ मिलेगा

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, भोपाल।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को अगस्त और सितंबर माह का राशन उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। सभी उचित मूल्य की दुकानों में 15 अगस्त तक राशन का भंडारण कर दिया जाएगा, जिसका वितरण 31 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को बायोमेट्रिक सत्यापन, जीपीएस आधारित निगरानी और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम राशन प्रदान किया जाएगा, जबकि प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य पांच किलोग्राम राशन मिलेगा। दोनों श्रेणियों के प्रत्येक परिवार को एक-एक किलोग्राम नमक भी दिया जाएगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि एकमुश्त राशन वितरण से हितग्राहियों को बार-बार राशन दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा और वितरण व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित बनी रहेगी। अगस्त और सितंबर के लिए पीओएस मशीन के माध्यम से अलग-अलग बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत राशन परिवहन की जीपीएस आधारित निगरानी की जाएगी, ताकि आपूर्ति समय पर सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों को जिला, विकासखंड और उचित मूल्य दुकान स्तर पर नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन वितरण में लापरवाही, कालाबाजारी, तकनीकी गड़बड़ी या हितग्राहियों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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