बुलंद सोच, बड़वानी।
बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उबादगढ़ में पुरानी रंजिश के कारण एक व्यक्ति की तीर-कमान से जानलेवा हमला कर हत्या करने के दोषी आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने ग्राम उबादगढ़, दियानी बैड़ी फलिया निवासी फैरंग्या उर्फ दादला पुत्र नहारसिंग को दोषी पाया।
इस प्रकरण में अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक केशव यादव द्वारा किया गया था, जबकि शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव ने की।
लोक अभियोजन के अनुसार, यह घटना 13 नवंबर 2023 को घटी थी। उस दिन इस्मल पुत्र बुचा मानकर अपने घर से बीड़ी लेने के लिए सरवा की दुकान पर गया था।
दुकान से वापस लौटते समय, नाले के पास आरोपित फैरंग्या उर्फ दादला ने पुरानी रंजिश के चलते इस्मल पर तीर-कमान से हमला कर दिया। आरोपित ने एक के बाद एक कुल तीन तीर चलाए। इन तीरों में से एक इस्मल के सीने में, दूसरा उसके हाथ की कलाई में और तीसरा पैर की जांघ में लगा।
गंभीर रूप से घायल इस्मल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसके शरीर से तीर निकालकर उपचार किया गया। हालांकि, चोटों की गंभीरता के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने प्रारंभ में हत्या के प्रयास की धारा में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन इस्मल की मृत्यु होने पर मर्ग जांच को प्रकरण में शामिल करते हुए हत्या की धारा का इजाफा किया गया।
विवेचना और साक्ष्य
विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और खून लगी मिट्टी, पत्थर, तीर-कमान सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए।
घायल के उपचार संबंधी दस्तावेज, एक्स-रे रिपोर्ट, चिकित्सकीय रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के कथनों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की कड़ियों को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा।

