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2026-07-29

कैंसर पीड़ित कर्मचारी के तबादले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, जबलपुर।

जबलपुर। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने कैंसर से पीड़ित एक शासकीय कर्मचारी के तबादले पर रोक लगा दी है। युगलपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, पशुपालन व डेयरी विभाग को कर्मचारी के नए अभ्यावेदन पर 15 दिन के भीतर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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कर्मचारी की चिकित्सकीय स्थिति

भोपाल निवासी संजय कुमार भार्गव ने अधिवक्ता योगेश सिंह बघेल के माध्यम से हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। अपील में बताया गया कि उनका तबादला भोपाल जिले के डिल्लोड से विदिशा जिले के कुरवाई कर दिया गया है। भार्गव ने कोर्ट को सूचित किया कि वे हाई-ग्रेड टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित हैं और भोपाल में नियमित कीमोथेरेपी तथा अन्य उपचार करा रहे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विभाग ने उनकी गंभीर चिकित्सकीय स्थिति पर उचित विचार नहीं किया।

कोर्ट की टिप्पणी और निर्देश

सरकार की ओर से अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने इस अपील का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि निजी चिकित्सकों की रिपोर्ट पर विभाग को संदेह था, तो उसे मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय बिना पर्याप्त विचार के लिया गया था। हाई कोर्ट ने विभागीय तबादला आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता को तीन दिन के भीतर प्रमुख सचिव के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नए निर्णय आने तक तबादला आदेश पर रोक जारी रहेगी।