बुलंद सोच, जबलपुर।
प्रदेश के ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड’ की सह-आरोपी ज्योति सोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। ज्योति सोनी इस मामले के मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी हैं और उन्हें जिला सप्लायर के रूप में आरोपी बनाया गया है। ज्योति सोनी पर आरोप है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से निर्धारित दवा के स्थान पर जहरीला ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’ बेचा था। इसके साथ ही, सिरप की बोतलों के स्टॉक और रिकॉर्ड में भी कई गड़बड़ियां पाई गई थीं। इस मामले में उनके साथ अन्य 11 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था।
पिछली न्यायिक कार्रवाई
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में उनकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी, जहां से अब उन्हें जमानत मिल गई है।
ट्रायल की शुरुआत
अब इस पूरे मामले की सुनवाई 10 अगस्त 2026 से लोवर कोर्ट में ट्रायल के रूप में शुरू होने जा रही है। 10 अगस्त से शुरू हो रहा ट्रायल इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इस दौरान पुलिस और सरकारी वकील गवाहों के बयान, दवा सप्लाई के दस्तावेज और सायंटिफिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं, आरोपियों के वकील इन साक्ष्यों और गवाहियों को चुनौती देंगे।
केस की समय-सीमा
5 अक्टूबर 2025 को मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की पहली गिरफ्तारी हुई थी। 3 नवंबर 2025 को पुलिस ने ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फरवरी 2026 में हाईकोर्ट जबलपुर ने ज्योति सोनी की जमानत अर्जी खारिज की थी। 2026 में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति सोनी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 10 अगस्त 2026 को मामले में गवाहों के बयान और मुख्य ट्रायल शुरू होगा।
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