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सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया आवश्यक: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंडला सरपंच-सचिव की 4.93 लाख की वसूली पर रोक लगाई

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, जबलपुर।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सरकारी वसूली करते समय कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

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इसी के साथ, हाई कोर्ट ने मंडला जिले की ग्राम पंचायत बिनैका की सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ प्रस्तावित 4.93 लाख रुपये की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

सरपंच अनुसुइया परस्ते और पंचायत सचिव विपिन पटेल ने 29 जून 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनसे 4,93,942 रुपये की वसूली प्रस्तावित की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा और कंचन मिश्रा पांडे ने दलील दी कि वसूली का यह आदेश विधि सम्मत नहीं है।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

मामले में हाई कोर्ट का यह अंतरिम आदेश इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि सरकारी राशि की वसूली का अधिकार होने के बावजूद, संबंधित प्राधिकारी कानून और निर्धारित प्रक्रिया से बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।

प्रारंभिक सुनवाई के बाद, कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक विवादित आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी।