बुलंद सोच।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया है। यह फैसला एक न्यायाधीश को फोन और संदेश भेजने के मामले में आया है।
हालांकि, अदालत ने विधायक पाठक का बिना शर्त माफीनामा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने उन्हें चेतावनी देकर याचिका का निपटारा कर दिया।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी लंबित मामले से जुड़े व्यक्ति को संबंधित न्यायाधीश से मिलने, फोन करने या संदेश भेजने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

