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2026-07-24

गुजरात हाईकोर्ट ने आप विधायक चैतर वसावा की पत्नी समेत पांच दोषियों को दी जमानत

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच।

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक चैतर वसावा के परिवार को राहत दी है। अदालत ने मारपीट और जबरन वसूली के मामले में चैतर वसावा की पत्नी शकुंतलादेवी वसावा समेत पांच दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया।

न्यायमूर्ति वी.के. व्यास की एकल पीठ ने शकुंतलादेवी वसावा, रमेश वसावा, मरियम वसावा, बलिराम वसावा और मोगराबेन वसावा को जमानत देते हुए कहा कि पहली नजर में इनके खिलाफ किसी प्रत्यक्ष हमले या हिंसक कार्रवाई का आरोप सामने नहीं आता।

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अदालत ने माना कि इनकी भूमिका सीमित थी और इन्हें मामले का मुख्य आरोपी नहीं माना गया है। इन्हें मुख्य रूप से ‘विकेरियस लायबिलिटी’ (दूसरों के कृत्य की कानूनी जिम्मेदारी) के आधार पर दोषी ठहराया गया था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता या गवाह को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने का आरोप इनके खिलाफ नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की अर्जी स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत दी।

हाईकोर्ट ने सभी पांच दोषियों को 15-15 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने शर्त रखी कि जमानत पर रिहा होने के बाद वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वे भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की इन सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इस मामले में हाईकोर्ट पहले भी एक आरोपी बलिराम वसावा की पत्नी शकुंतलाबेन वसावा को मानवीय आधार पर जमानत दे चुका है। उन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद 2 जुलाई को अदालत ने उन्हें राहत दी थी।

अब तक कुल छह दोषियों को हाईकोर्ट से सजा पर रोक और जमानत मिल चुकी है। हालांकि, आप विधायक चैतर वसावा और चार अन्य दोषियों ने अभी तक अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है।

चैतर वसावा फिलहाल नर्मदा केंद्रीय जेल में बंद हैं।