बुलंद सोच, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक अवमानना याचिका से राज्यपाल का नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ राज्यपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चुकी है।
जबलपुर निवासी डॉ. आर.बी. दुबे ने याचिका में बताया कि वर्ष 2000 में उनकी नियुक्ति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर हुई थी।
उन्होंने 29 जून 2006 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। बाद में 14 जुलाई 2006 को इस्तीफा स्वीकार करने के संबंध में एक शर्त रखी गई और 28 जुलाई 2006 को उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 जुलाई 2006 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए डॉ. दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ प्रदान किए जाएं।
याचिकाकर्ता डॉ. दुबे का आरोप है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका दायर की।
इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने राज्यपाल सहित विश्वविद्यालय के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे।
अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अवमानना याचिका से राज्यपाल का नाम हटाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया है। इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
