बुलंद सोच, मोहाली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल कार्यालय ने अजय सहगल के खिलाफ मोहाली की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) में एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (पीसी) दायर की है। उन पर फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर ‘चेंज ऑफ लैंड यूज’ (सीएलयू) हासिल करके अपराध से हुई कमाई (पीओसी) को लॉन्डर करने में भूमिका निभाने का आरोप है।
आरोपियों ने पंजाब के ‘टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट’ को नकली सहमति पत्र देकर अपना काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन से पहले ही प्रोजेक्ट में प्लॉट बेचने प्रारंभ कर दिए।
आरोपियों ने ‘ला कैनेला फेज 2’ में भी रेजिडेंशियल यूनिट्स बेचीं, जिसके लिए उन्होंने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) की मंजूरी नहीं ली थी।
