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2026-08-07

ग्वालियर की सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, ग्वालियर।

कुलदीप नर्सरी से एजी ऑफिस पुल तक की जर्जर सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका का दायरा अब पूरे ग्वालियर शहर की सड़कों तक विस्तृत हो गया है।

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बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम से यह प्रश्न किया कि शहर में कितनी सड़कें ऐसी हैं, जिन पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाए जा सकते हैं।

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने एजी ऑफिस पुल मार्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की और कहा कि याचिका इसी सड़क से संबंधित है, इसलिए रिपोर्ट भी उसी तक सीमित रखी गई है। इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह एक जनहित याचिका है और इसमें व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि वह पूरे शहर की सड़कों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत विवरण सोमवार तक अदालत में प्रस्तुत करे।

रिपोर्ट में विशेष रूप से यह जानकारी भी शामिल करने को कहा गया है कि शहर की कुल कितनी सड़कें वाहन संचालन के लिए उपयुक्त हैं। अदालत का मानना है कि इस जानकारी से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन सी सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन हैं और किन सड़कों का रखरखाव नगर निगम या अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब यह मामला केवल एजी ऑफिस पुल मार्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनहित याचिका के दायरे में पूरे शहर की सड़कों की स्थिति शामिल हो गई है।