बुलंद सोच, इंदौर।
श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंदौर के खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के समय में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने मोटरयान अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार श्रावण मास के दौरान खंडवा रोड कांवड़ यात्रा मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू रहेगा।
समय सीमा और वैकल्पिक मार्ग
इंदौर से खंडवा की ओर और खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक तथा अन्य भार वाहक वाहनों की आवाजाही 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सुबह छह बजे से रात 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है; ये वाहन तेजाजी नगर इंदौर से राऊ गोल चौराहा होते हुए एबी रोड से मानपुर एवं बलकवाड़ा होकर देशगांव की ओर जा सकेंगे।
अत्यावश्यक सेवाओं को छूट
यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। हल्के वाहन जैसे कार, जीप और दोपहिया वाहन पूर्ववत चालू रहेंगे। यात्री बसें, दूध-वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई वाहन, पानी टैंकर, एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
सुरक्षा और शांतिपूर्ण संचालन का उद्देश्य
यह प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा तथा कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के उद्देश्य से लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

