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2026-07-24

केरल हाईकोर्ट को BDS छात्र की मौत मामले में आरोपी को बचाने की साजिश का शक, पुलिस अधिकारियों से मांगा जवाब

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच,।

केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर के एक निजी डेंटल कॉलेज के बीडीएस छात्र की कथित आत्महत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा संदेह है कि कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपी को हिरासत से बचाने में शामिल हो सकते हैं।

अदालत ने इस मामले में जांच अधिकारी (आईओ) और क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक को 24 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से कई दस्तावेज और जवाब भी मांगे हैं।

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यह मामला कन्नूर के अंजराकंडी स्थित एक निजी डेंटल कॉलेज के छात्र नितिन राज की कथित आत्महत्या से जुड़ा है। नितिन राज 10 अप्रैल को कॉलेज परिसर की एक इमारत से गिरने के बाद मृत मिले थे।

जांच के अनुसार, अनुसूचित जाति से आने वाले छात्र नितिन राज का कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉ. एम. के. राम ने कक्षा में कथित रूप से अपमान किया और डराया-धमकाया था। डॉ. राम इस मामले के मुख्य आरोपी हैं।

डॉ. राम की अग्रिम जमानत याचिकाएं पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थीं। इसके बाद उन्हें कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया, जहां वह छिपे हुए थे।

सोमवार को उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई, लेकिन उसी दिन एक विशेष अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। विशेष अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा कि अदालत को प्रथम दृष्टया संदेह है कि आरोपी को हिरासत से बचाने में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह मानना कठिन है कि उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) रैंक का जांच अधिकारी यह नहीं जानता होगा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश करते समय गिरफ्तारी के आधार देना कानूनी रूप से जरूरी है।

अदालत ने कहा कि यह संदेह इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि राज्य सरकार ने जांच दल में बदलाव कर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। सरकार ने अदालत को बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।

जांच अधिकारी (आईओ) को 24 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। उन्हें आरोपी को निचली अदालत में पेश करते समय जमा किए गए सभी दस्तावेजों की स्पष्ट और पढ़ने योग्य प्रतियां साथ लाने को कहा गया है। आईओ को गिरफ्तारी से पहले की सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया या नहीं, इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है।

जांच की निगरानी करने वाले क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भी 24 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों से मामले में उठे गंभीर सवालों पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि विशेष अदालत में क्या कार्यवाही हुई और जांच अधिकारी ने वहां कौन-कौन से दस्तावेज पेश किए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी की रिहाई से पहले पीड़ित परिवार को सुना नहीं गया था।

इसलिए हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के न्यायाधीश को निर्देश दिया कि आरोपी को पेश करते समय जांच अधिकारी द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों और रिहाई से संबंधित आदेश की प्रति अदालत को भेजी जाए। अदालत ने संकेत दिया कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी।