बुलंद सोच, इंदौर।
बड़ियाकीमा क्षेत्र में विकसित की जा रही प्रस्तावित कॉलोनी की जमीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब जांच के घेरे में आ गया है।
मुंबई के कारोबारी महावीर वर्मा की शिकायत पर भूमाफिया संजीव लुंकड़ और स्नेहा लुंकड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
इन पर जमीन का सौदा करने के बाद तय शर्तों के मुताबिक कॉलोनी विकसित नहीं करने और कब्जा नहीं देने का आरोप है।
आरोपित संजीव लुंकड़ पार्थ क्रेडिट एंड कैपिटल मार्केट प्रा. लि. के डायरेक्टर हैं।
कनाड़िया टीआई डॉ. सहर्ष यादव के अनुसार, यह मामला ग्राम बड़ियाकीमा स्थित करीब 8.511 हेक्टेयर जमीन के विवाद से संबंधित है।
करोड़ों का भुगतान और रजिस्ट्री
राजेश्वरी एवेन्यू सिद्धेश्वर सीएचएस लिमिटेड जयराज नगर वेस्ट मुंबई निवासी महावीर पुत्र रामस्वरुप वर्मा ने अपनी शिकायत में बताया है कि प्रस्तावित कॉलोनी प्रस्ती हिल्स के भूखंड क्रमांक 34, जिसका कुल क्षेत्रफल 10,454 वर्गफीट है, के लिए विभिन्न माध्यमों से करीब 64.10 लाख रुपये दिए गए।
यह भुगतान 30 अगस्त 2012 से 29 जून 2015 के बीच किया गया था।
इसके बाद 29 मई 2015 को इस भूखंड की रजिस्ट्री कराई गई।
करार में यह शर्त शामिल थी कि आरोपित प्रस्तावित कॉलोनी विकसित करने के बाद आवेदक को कब्जा देंगे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कॉलोनी विकसित नहीं की गई है और भूखंड का कब्जा भी अब तक नहीं दिया गया है।
जमीन के एक हिस्से की पूर्व बिक्री
जांच दस्तावेजों में एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है। संबंधित जमीन वर्ष 2005-06 में खरीदी गई थी।
इसमें से करीब 2.65 हेक्टेयर यानी 6.54 एकड़ जमीन वर्ष 2008 में आइडियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. को 35 लाख रुपये में पंजीकृत सेल एग्रीमेंट के जरिए बेचने का उल्लेख है।
हालांकि, दस्तावेजों के मुताबिक उस समय कंपनी को कब्जा नहीं दिया गया था और रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी।
टीआई के अनुसार, आरोपित के विरुद्ध पूर्व में भी धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं।

