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2026-08-01

इंदौर सेशन कोर्ट ने पति की हत्या के दोषी पत्नी, प्रेमी और सहयोगी को आजीवन कारावास सुनाया

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, इंदौर।

इंदौर की एक सेशन कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी, प्रेमी और वारदात में सहयोग करने वाले आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी महिला की पहचान रूखसाना के रूप में हुई है, जिसके पति का नाम जावेद मंसूरी था। अन्य आरोपितों में उसका प्रेमी सद्दाम हुसैन (35) और सहयोगी शाकिर खान (26) शामिल हैं।

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वारदात और जांच

हत्यारी पत्नी ने अपने प्रेमी और एक अन्य आरोपित के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और उसके बाद पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
पुलिस जांच के दौरान पति के परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर संदेह व्यक्त किया, जिसके बाद हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुईं।
रूखसाना ने 22 अप्रैल 2023 को चंदन नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका पति जावेद 22 अप्रैल की दोपहर काम ढूंढने के लिए गया था और वापस नहीं लौटा। उसने यह भी बताया था कि पति का फोन भी बंद आ रहा है।
पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जावेद की तलाश शुरू की। पूछताछ के दौरान जावेद के घरवालों ने पुलिस को रूखसाना का सद्दाम के साथ अफेयर होने की जानकारी दी। उन्होंने सद्दाम द्वारा जावेद के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की आशंका भी व्यक्त की थी।
इस पर पुलिस ने सद्दाम, शाकिर, रूखसाना और गुम हुए जावेद के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की।
संदेह पुख्ता होने के बाद पुलिस ने सद्दाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सद्दाम ने रूखसाना के साथ अफेयर होने की बात स्वीकार की और खुलासा किया कि रूखसाना, शाकिर और उसने योजनाबद्ध तरीके से 21 अप्रैल 2023 की रात में जावेद की हत्या कर दी थी।
आरोपितों ने जावेद के शव को ग्रीन पार्क कॉलोनी के एक खाली मैदान में छिपा दिया था।

कानूनी कार्यवाही

पुलिस ने हत्यारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
सेशन जज विवेक कुमार चंदेल ने इस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए तीनों हत्यारों को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्रसिंह वास्केल ने पैरवी की।