बुलंद सोच, इंदौर।
सेशन कोर्ट ने शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
यह वारदात 2 सितंबर 2020 को हुई थी। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में लूट के इरादे से घुसे आरोपियों ने रेस्टोरेंट मालिक रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने साहू की पत्नी गीता और बेटी जया के साथ मारपीट की और गहने लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के लोहार गांव निवासी विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छह साल तक चले इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने गीता और जया सहित कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।
बुधवार को न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेमसिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

