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मेनका गांधी के पैतृक जमीन विवाद मामले में हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, जबलपुर।

राजनेता व पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी, उनकी बहन अंबिका शुक्ला तथा ममेरे भाई वीएन सिंह के बीच भोपाल स्थित पैतृक जमीन विवाद के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

यह विवाद भोपाल की हुजूर तहसील के लाऊखेड़ी क्षेत्र स्थित पैतृक जमीन के नामांतरण से जुड़ा है।

नई दिल्ली निवासी अंबिका शुक्ला और मेनका गांधी ने वीएन सिंह के खिलाफ अपील दायर की है। उनका आरोप है कि उन्हें पक्षकार बनाए बिना ही विवादित जमीन के नामांतरण से संबंधित आदेश हासिल किया गया।

अपीलकर्ताओं का तर्क है कि पैतृक संपत्ति में उनका हित होने के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। एकलपीठ से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों ने युगलपीठ का रुख किया था।