बुलंद सोच, इंदौर।
होटल, रेस्टोरेंट अथवा बाजारों में खाद्य पदार्थों के कच्चे माल या तैयार माल में मिलावट या गड़बड़ी दिखाई देने पर आम उपभोक्ता सीधे खाद्य एवं औषधि विभाग को शिकायत कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के तहत खाने में मिलावट के मामले पर उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों की शिकायत फूड सेफ्टी पर भी की जा सकती है। इंदौर शहर में उपभोक्ता कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181, नगर निगम के इंदौर-311 ऐप और इंदौर जिले के खाद्य एवं औषधि विभाग के 9406764084 वाट्सअप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खाद्य निर्माण प्रतिष्ठानों में अन-हाइजीनिक स्थिति दिखाई देने पर भी लोग शिकायत कर सकते हैं। यदि किसी रेस्टोरेंट या होटल के खाने में खामी मिलती है, तो उपभोक्ता खाद्य एवं औषधि विभाग के अलावा उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने पर उपभोक्ता को मुआवजा भी मिलता है।
खाद्य निर्माण संस्थानों के लिए नियम
इंदौर जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के अनुसार, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट सहित सभी खाद्य निर्माण संस्थानों में लाइसेंस के साथ हाइजीन स्थिति का पालन करना अनिवार्य है। इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सिर पर कैप और हाथ में ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। खाद्य निर्माण संस्थान परिसर में सार्वजनिक स्थान पर फूड सेफ्टी लाइसेंस लगाया जाना चाहिए।
स्कूल कैंटीन और मेस के लिए विशेष नियम
स्कूल परिसर की मेस व कैंटीन में खाद्य निर्माण व बिक्री पर भी ये नियम लागू होते हैं। इसके अलावा, स्कूल परिसर की कैंटीन में पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड की बिक्री प्रतिबंधित है। स्कूल अपने बच्चों को इस तरह के खाद्य पदार्थ नहीं खिला सकता है। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर के बाहर भी इस तरह के जंक फूड की बिक्री प्रतिबंधित है। स्कूल मेस व कैंटीन को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है: स्कूल परिसर में साल में दो बार पेयजल की जांच कर उसकी रिपोर्ट रखनी चाहिए। भोजन निर्माण में उपयोग की जाने वाली कच्ची खाद्य सामग्री की जांच भी अनिवार्य रूप से हो। दूध, पनीर जैसे हाई रिस्क खाद्य पदार्थों की नियमित जांच हो। मेस व किचन परिसर में निर्धारित अंतराल पर पेस्ट कंट्रोल हो। कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण हो और उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए। किचन एरिया में छह फीट ऊंचाई पर टाइल्स लगी होना चाहिए। खाद्य स्टोरेज परिसर में खाद्य पदार्थों को जमीन से छह इंच ऊपर रखा जाना चाहिए। सीबीएसई के नए नियम के तहत, अब स्कूलों में समोसा-पेस्ट्री खाने से पहले तेल और चीनी की मात्रा जाननी होगी।

