बुलंद सोच।
देश में मेडिकल सॉफ्टवेयर के सुरक्षित और तय नियमों के तहत इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर (एमडीएसडब्ल्यू) के लिए अंतिम गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइडलाइन 21 जुलाई से लागू हो गई है।
औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव रघुवंशी की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि ये दिशानिर्देश मेडिकल डिवाइस नियम-2017 (एमडीआर-2017) के तहत मेडिकल सॉफ्टवेयर से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हैं।
इन गाइडलाइंस में सॉफ्टवेयर की श्रेणी, सुरक्षा, गुणवत्ता, आवश्यक दस्तावेज और बाजार में आने के बाद उसकी निगरानी के नियम विस्तार से बताए गए हैं।
कंपनियों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे मंजूरी के लिए आवेदन करते समय इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करें।

